कोलकाता , अगस्त 31 -- तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओ'ब्रायन सोमवार को पुलिस के सामने पेश नहीं हुए और शेक्सपियर सरणी पुलिस ने कैमाक स्ट्रीट स्थित कार्यालय से एक विज्ञापन-पट्ट हटाने के दौरान हुए हंगामे के सिलसिले में पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी को भी समन भेजा है।
श्री ओ'ब्रायन को सोमवार दोपहर 12 बजे शेक्सपियर सरणी थाने में पेश होने के लिए कहा गया था। चूंकि वह नहीं पहुंचे, इसलिए पुलिस ने दिन में बाद में उनके आवास का दौरा किया और एक नया नोटिस दिया, जिसमें उन्हें बुधवार दोपहर 12 बजे थाने में पेश होने के लिए कहा गया है। श्री ओ'ब्रायन के आवास पर एक कर्मचारी ने नोटिस प्राप्त किया।
श्री बनर्जी और श्री ओ'ब्रायन का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील अर्क नाग ने कहा कि कैमाक स्ट्रीट घटना के सिलसिले में उनके मुवक्किलों को धारा 35 के तहत नोटिस जारी किये गये हैं। उन्होंने दावा किया कि कोई भी प्राथमिकी ऑनलाइन अपलोड नहीं की गयी थी। उन्होंने कहा कि प्राथमिकी अपलोड करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के यूथ बार एसोसिएशन के फैसले का हवाला देते हुए शेक्सपियर सरणी पुलिस को एक जवाबी नोटिस भेजा गया है। श्री नाग ने कहा कि श्री ओ'ब्रायन की ओर से भी ऐसा ही नोटिस भेजा जायेगा।
यह मामला बीते गुरुवार की एक घटना से संबंधित है जब कोलकाता नगर निगम के अधिकारी तृणमूल कांग्रेस का एक विज्ञापन-पट्ट हटाने के लिए श्री बनर्जी के कैमाक स्ट्रीट स्थित कार्यालय गये थे। नगर निकाय ने आरोप लगाया कि विज्ञापन-पट्ट अवैध रूप से लगाया गया था और खतरनाक तरीके से लटका हुआ था। पुलिस की सहायता से चलाये गये विज्ञापन-पट्ट को हटाने के अभियान के कारण कार्यालय में विवाद हो गया।
पुलिस और नागरिक अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि घटना के दौरान सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डाली गयी और उनसे मारपीट की गयी। महिला पुलिसकर्मियों के कथित उत्पीड़न और उनके शीलभंग के प्रयास को लेकर भी मामले दर्ज किये गये हैं।
घटना के संबंध में शेक्सपियर सरणी पुलिस थाने में तीन प्राथमिकी दर्ज की गयी हैं। एक मामला नगर निगम के एक अधिकारी ने और दूसरा पार्क स्ट्रीट पुलिस थाने के एक हवलदार ने दर्ज कराया था। प्राथमिकी में सरकारी अधिकारियों को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालने और मारपीट के आरोप शामिल हैं। तृणमूल कांग्रेस ने विज्ञापन-पट्ट हटाये जाने को लेकर बीते शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया था।
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