चेन्नई , अप्रैल 20 -- तमिलनाडु वेट्री कषगम (टीवीके ) के अध्यक्ष विजय की ओर दायर किए गए दो चुनावी हलफनामों में से एक में 100 करोड़ रुपये से अधिक की विसंगति को एक अनियमितता मानते हुए, मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को आयकर विभाग और निर्वाचन आयोग को उन्हें नोटिस जारी करने का आदेश दिया।

मुख्य न्यायाधीश एस.ए. धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी. अरुल मुरुगन की पहली पीठ ने चेन्नई निवासी विग्नेश द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी करते हुए मौखिक रूप से कहा, "यह एक अनियमितता है। एक निर्वाचन क्षेत्र में 100 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति का खुलासा नहीं किया गया है।"पीठ ने अभिनेता से राजनेता बने विजय ,आयकर महानिदेशक (जांच), ईसीआई और पेराम्बूर तथा त्रिची (पूर्व) निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि विजय की ओर से कुछ अनियमितता हुई है, और मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह के लिए निर्धारित कर दी।

गौरतलब है कि विजय चेन्नई के पेराम्बूर और त्रिची (पूर्व) सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। वर्ष 2024 में उनके द्वारा शुरू की गयी नयी पार्टी टीवीके पहली बार सभी 234 सीटों पर चुनावी मैदान में उतर रही है। इस चुनाव के लिए प्रचार मंगलवार को समाप्त हो रहा है और मतदान 23 अप्रैल को होना निर्धारित है।

शुरुआत में जब उनके कागज़ों में विसंगतियाँ सामने आईं, तो विजय ने जाँच के दौरान अयोग्य घोषित होने से बचने के लिए पेराम्बूर के लिए दस्तावेजों का एक नया सेट जमा किया। बाद में दोनों सीटों के लिए उनका नामांकन स्वीकार कर लिया गया। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि विजय ने अपने नामांकन पत्रों के साथ जो हलफनामे जमा किए थे, उनमें गंभीर और कई स्तरों की विसंगतियाँ हैं, जिनकी जाँच की जानी चाहिए।

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