वाराणसी , जुलाई 01 -- उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के फूलपुर थाना क्षेत्र में चर्चित मनीष हत्याकांड के एक आरोपी आशीष राजभर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के तहत निरुद्ध कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर यह कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार 26 अप्रैल को फूलपुर थाना क्षेत्र के घमहापुर गांव में एक अनियंत्रित कार की टक्कर से एक महिला घायल हो गई थी। घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने कार चालक मनीष सिंह के साथ मारपीट की, जिससे उनकी मौत हो गई। इस मामले में मृतक के परिजनों की तहरीर पर थाना फूलपुर में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 190, 191(2), 103(2), 324(5) एवं 3(5) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

पुलिस ने बताया कि हत्याकांड में नामजद 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा चुका है। बुधवार को इन्हीं आरोपियों में शामिल घमहापुर निवासी आशीष राजभर (32) को जिलाधिकारी के आदेश पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3(3) के तहत निरुद्ध किया गया।

पुलिस के मुताबिक मामले की विवेचना पूरी कर आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है। सभी आरोपियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 (गैंगस्टर एक्ट) की धारा 3(1) के तहत भी कार्रवाई की जा चुकी है।

पुलिस ने बताया कि मामले के अन्य आरोपियों के विरुद्ध भी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के तहत निरुद्ध किए जाने की प्रक्रिया जारी है।

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