वाराणसी , अक्टूबर 19 -- कमिश्नरेट वाराणसी के पूरे क्षेत्र में उड़ने वाले गुब्बारे, पतंग और ड्रोन अन्य हवाई उपकरणों पर 19 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। अपर पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था एवं मुख्यालय) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 और ड्रोन नियमावली-2021 के अध्याय-6 के तहत यह आदेश जारी किया है। प्रतिबंध 19 अक्टूबर की मध्यरात्रि से शुरू होकर 30 अक्टूबर की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा।
यह कदम नमो घाट पर 22, 24 और 25 अक्टूबर को आयोजित होने वाले एरियल डिस्प्ले-2026 के मद्देनजर उठाया गया है। भारतीय वायु सेना दिवस की 94वीं वर्षगांठ के इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री सहित कई विशिष्ट अतिथियों के पहुंचने की संभावना है। भारी जनसैलाब और विशिष्ट महानुभावों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बिना अनुमति गुब्बारे, पतंग, रिमोट नियंत्रित माइक्रोलाइट, पैराग्लाइडर आदि के प्रयोग को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है।
अपर पुलिस आयुक्त शिवहरि मीणा ने स्पष्ट किया है कि इन उपकरणों का अनधिकृत इस्तेमाल सुरक्षा व्यवस्था और कानून-व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा-223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे प्रतिबंध का कड़ाई से पालन करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को दें, ताकि कार्यक्रम सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके।
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