भिण्ड , अगस्त 07 -- मध्यप्रदेश के भिण्ड जिले की सत्र न्यायालय ने फूप थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति पर लाठी-डंडों से जानलेवा हमला करने के मामले में तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को पांच वर्ष के सश्रम कारावास तथा 13-13 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
लोक अभियोजन के अनुसार 22 जून 2024 को ग्राम भोनपुर निवासी कृष्णपाल सिंह पर पुरानी रंजिश के चलते पड़ोसी सत्यम सिंह भदौरिया, अर्जुन सिंह उर्फ शिवम भदौरिया और राजपाल उर्फ रक्षपाल सिंह भदौरिया ने लाठी-डंडों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बीच-बचाव करने पहुंचे परिजनों के साथ भी मारपीट की गई तथा पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी गई।
पुलिस ने प्रारंभ में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया। उपचार के दौरान कृष्णपाल सिंह के सिर में फ्रैक्चर की पुष्टि होने पर प्रकरण में गंभीर चोट पहुंचाने की धारा भी जोड़ी गई। विवेचना पूरी होने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।
सत्र न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 12 गवाहों के बयान और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए गंभीर चोट पहुंचाने के अपराध में प्रत्येक को पांच वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड लगया।
वही साधारण मारपीट के अपराध में एक वर्ष के कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड तथा आपराधिक धमकी के अपराध में एक वर्ष के कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया, सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। निर्णय के समय तीनों आरोपी जमानत पर थे। दोष सिद्ध होने के बाद न्यायालय ने उनकी जमानत निरस्त कर उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दिए।
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