चित्रकूट , अगस्त 19 -- उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में घर के अंदर लाइसेंसी रिवाल्वर से गोली मारकर पत्नी की हत्या करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी कलेक्ट्रेट कर्मचारी उमेश कुमार पटेल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्यामसुंदर मिश्रा ने बताया कि मध्य प्रदेश के सतना जिले के नयागांव थाना क्षेत्र के खरहा गांव निवासी सुनील कुमार पटेल ने इस मामले में भरतकूप थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तहरीर के अनुसार उनकी बड़ी बहन सुनीता का विवाह घुरेटनपुर गांव निवासी कलेक्ट्रेट कर्मचारी उमेश कुमार पटेल के साथ हुआ था। दंपति के एक पुत्र और दो पुत्रियां हैं।
उन्होंने बताया कि 13 जून 2023 को सुनील को सूचना मिली कि उसकी बहन सुनीता की उसके पति उमेश कुमार पटेल ने लाइसेंसी रिवाल्वर से गोली मारकर हत्या कर दी है। परिजनों के अनुसार सुनीता मायके आने पर पति द्वारा प्रताड़ित किए जाने की बात बताती थी और आशंका जताती थी कि उमेश उसकी हत्या कर सकता है।
पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान मृतका की दोनों बेटियों ने भी अपने पिता के खिलाफ गवाही दी। उन्होंने न्यायालय से अपने पिता को जेल में रखने की गुहार लगाते हुए आशंका जताई थी कि रिहा होने पर वह उन्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है।
अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेषमणि शुक्ला ने बुधवार को फैसला सुनाया। अदालत ने दोष सिद्ध होने पर उमेश कुमार पटेल को आजीवन कारावास तथा 11 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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