भोपाल , मई 06 -- मध्यप्रदेश में मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 9 मई को 'नेशनल लोक अदालत' का राज्यभर में वृहद स्तर पर आयोजन किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य लंबित प्रकरणों का त्वरित और सुलभ निराकरण कर नागरिकों को राहत प्रदान करना है।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार लोक अदालत में संपत्तिकर, जलकर एवं अन्य उपभोक्ता करों के लंबित मामलों में देय अधिभार (सरचार्ज) पर 100 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। योजना के तहत 50 हजार रुपये तक के संपत्तिकर और 10 हजार रुपये तक के जलकर की बकाया राशि वाले प्रकरणों में सरचार्ज पूर्णतः माफ किया जाएगा, जबकि इससे अधिक बकाया राशि पर 25 से 75 प्रतिशत तक की रियायत का प्रावधान है।

यह विशेष छूट वित्तीय वर्ष 2025-26 तक की बकाया राशि पर वन टाइम सेटलमेंट के रूप में लागू होगी। लाभार्थियों को छूट के बाद शेष राशि अधिकतम दो किश्तों में जमा करने की सुविधा दी गई है, जिसमें कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा करना अनिवार्य होगा।

राज्य शासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस लोक अदालत में भाग लेकर अपने लंबित प्रकरणों का समाधान कराएं और प्रदान की जा रही छूट का लाभ उठाएं। इस पहल से जहां आमजन को आर्थिक राहत मिलेगी, वहीं नगरीय निकायों को भी राजस्व प्राप्ति में सहायता मिलेगी।

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