पटना , मई 08 -- एडीजी (ट्रैफिक) सुधांशु कुमार ने शुक्रवार को बताया कि लंबित ट्रैफिक चालान को लोक अदालत में जमा करने पर लोगों को 50 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।

एडीजी (ट्रैफिक) सुधांशु कुमार ने आज पुलिस मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राज्यभर में जिन लोगों ने सड़क पर वाहन चलाते समय किसी के नियम का उल्लंघन किया है और उनका चालान कट गया है और 90 दिन बीतने के बाद भी जिन लोगों ने इसे जमा नहीं किया है, उन्हें इसे लगभग 50 फीसदी छूट के साथ एक मुश्त जमा करने की सुविधा दी गयी है।

श्री कुमार ने बताया कि इसके लिए सभी जिला मुख्यालय में मौजूद जिला कोर्ट में लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष मार्च तक कुछ-कुछ अंतराल पर इस तरह की लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा, जिससे लोग अपने सभी लंबित चालानों का निपटारा करवाकर राजस्व जमा कर सकें।

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