कोटा , जुलाई 19 -- भारतीय रेलवे ने रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म एवं ट्रेनों में स्वच्छ, सुरक्षित और स्वास्थ्यकर वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से भारतीय रेल ने यात्रियों से स्वच्छता नियमों का पालन करने का आग्रह किया है।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने रविवार को बताया कि रेलवे परिसर में थूकने, कचरा फैलाने, गंदगी करने अथवा स्वच्छता संबंधी नियमों का उल्लंघन करने पर 200 से 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यात्रियों को जागरूक करने के लिए रेल प्रशासन ने विभिन्न अपराधों, निर्धारित जुर्माना राशि और जुर्माना वसूलने के लिए अधिकृत अधिकारियों की जानकारी सार्वजनिक की है।

उन्होंने बताया कि भारतीय रेलवे ने रेलवे पुलिस बल (आरपीएफ) के सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) एवं उससे वरिष्ठ अधिकारियों को भी अब जुर्माना वसूलने के लिए अधिकृत किया गया है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित