उज्जैन , सितंबर 18 -- रेलवे ने स्वच्छता संबंधी प्रावधानों के उल्लंघन पर पूर्व निर्धारित अधिकतम 500 रुपये के जुर्माने को बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया है। रेलवे परिसरों एवं ट्रेनों में गंदगी फैलाने पर अब 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
पश्चिम रेलवे के रतलाम रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार ने शुक्रवार को जारी विज्ञप्ति में बताया कि जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर संबंधित व्यक्ति को सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है, जहां 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
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