अलवर , जून 10 -- राजस्थान में अलवर के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के विशेष न्यायालय ने एक तत्कालीन उप प्राचार्य को रिश्वत लेने का दोषी करार देते हुए बुधवार को चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

विशेष न्यायालय ने अभियुक्त खैरथल के जवाहर नवोदय विद्यालय के तत्कालीन उप प्राचार्य बासदेव वर्मा को छह हजार रुपये की रिश्वत लेने का दोषी मानते हुए उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।

मामले के अनुसार बासदेव वर्मा ने वर्ष 2017 में नवाेदय विद्यालय में खाना बनाने वाले हलवाई के बिल पास कराने की एवज में तीन हजार रुपये महीने के हिसाब से दो महीने की रिश्वत मांगी थी। जिस पर ब्यूरो ने उसे छह हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया।

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