चंडीगढ़ , मार्च 13 -- हरियाणा में कैथल की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में सहायक उप-निरीक्षक बलविन्द्र सिंह को दोषी ठहराते हुए चार वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामले के अनुसार संदीप कुमार ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अंबाला को शिकायत दी थी कि उसकी माता कृष्णा देवी के खिलाफ दर्ज लड़ाई-झगड़े के एक मामले में गिरफ्तारी का दबाव बनाकर आरोपी बलबिन्द्र सिंह ने 60 हजार रुपये रिश्वत वसूली। इसके अलावा शिकायतकर्ता और उसके पड़ोसी के पुत्रों के नाम मामले से निकालने के लिए भी 50-50 हजार रुपये की मांग की गयी थी, तथा 10 हजार रुपये अग्रिम मांगे गये थे।

शिकायत के आधार पर एसीबी अंबाला की टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी बलविन्द्र सिंह को 10 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। जांच पूरी होने के बाद अदालत में चालान पेश किया गया, जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनायी।

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