पटना , सितंबर 21 -- शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के निर्देश पर सोमवार को शिक्षा विभाग ने रिश्वत मांगने के आरोप में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी आशीष कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
शिक्षा मंत्री श्री तिवारी ने इस कार्रवाई के बाद कहा कि विभाग में भ्रष्ट आचरण और रिश्वतखोरी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विभागीय कार्य पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ होना चाहिए।
विभागीय सूत्रों के अनुसार, सेक्शन सात में पदस्थापित श्री कुमार पर 115 याचिकाकर्ताओं को ग्रेड पे का लाभ दिलाने के एवज में प्रति व्यक्ति दो हजार रुपये मांगने का आरोप है। इस तरह कुल दो लाख 30 हजार रुपये की मांग किए जाने की शिकायत सामने आई है।
मामला बेगूसराय जिले के नवीन प्राथमिक विद्यालय, लखनपुर के विशिष्ट शिक्षक राजू कुमार की ओर से दर्ज कराए गए परिवाद से संबंधित है। उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में याचिकाकर्ताओं को विरमन की तिथि से ग्रेड पे का लाभ देने संबंधी कार्य किया जाना था। आरोप है कि इस कार्य को पूरा करने के बदले श्री कुमार ने संबंधित याचिकाकर्ताओं से राशि की मांग की।
मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा विभाग ने बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के तहत श्री कुमार को निलंबित किया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय निदेशक, जन शिक्षा कोषांग निर्धारित किया गया है।
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