पटना , मार्च 26 -- बिहार की राजधानी पटना स्थित एक विशेष अदालत ने रिश्वत लेने के जुर्म में गुरुवार को नगर परिषद के एक पूर्व प्रधान लिपिक को तीन वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ 40000 का जुर्माना भी किया है।

निगरानी के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रुस्तम ने मामले की सुनवाई के बाद रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन स्थित नगर परिषद कार्यालय के तत्कालीन प्रधान लिपिक सह लेखापाल कृष्णदेव पासवान को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को एक माह के साधारण कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।

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