पुणे , अगस्त 21 -- रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अठवाले) ने नये धर्मांतरण विरोधी कानून के संबंध में पुणे के खडकी पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले को वापस लेने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि यह कानून अभी महाराष्ट्र में लागू नहीं हुआ है।

पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने पुणे शहर के पुलिस आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें मामले की तत्काल जांच और उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की गयी।

यह ज्ञापन पुणे शहर के अध्यक्ष संजय सोनावणे के नेतृत्व में सौंपा गया। इस अवसर पर प्रदेश सचिव बालासाहेब जानराव, पुणे शहर सचिव महीपाल वाघमारे, शाम सदाफुले, क्रिश्चियन फ्रंट पुणे शहर के उपाध्यक्ष ईशू दोरोस्वामी और शहर सचिव स्टेनली मेथन उपस्थित थे।

ज्ञापन के अनुसार, धर्म परिवर्तन से संबंधित नया कानून 28 अगस्त, 2026 से महाराष्ट्र में लागू होने वाला है। पार्टी का दावा है कि 18 अगस्त को खडकी पुलिस स्टेशन में नये कानून के प्रावधानों के तहत एक मामला दर्ज किया गया था।

पार्टी ने तर्क दिया कि चूंकि मामला दर्ज होने के समय कानून लागू नहीं हुआ था, इसलिए इस कार्रवाई की वैधता की जांच की जानी चाहिए। यदि आरोप ऐसे प्रावधानों के तहत दर्ज पाये जाते हैं जो अभी लागू नहीं हुए थे, तो मामला वापस लिया जाना चाहिए।

आरपीआई (अठवाले) ने पुलिस प्रशासन से तत्काल जांच करने और उचित कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह किया है। पार्टी ने चेतावनी भी दी कि यदि मामला वापस नहीं लिया गया, तो पार्टी की पुणे शहर इकाई उग्र विरोध प्रदर्शन करेगी।

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