सुलतानपुर , मार्च 09 -- लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जुड़े मानहानि मामले में सुलतानपुर की विशेष अदालत 12 मार्च को सुनवाई करेगी।

वादी विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने बताया कि विशेष जज शुभम वर्मा ने मामले में आगे की कार्रवाई के लिए बहस के लिये 12 मार्च की तिथि तय की है। उन्होंने बताया कि बीते 20 फरवरी को रायबरेली से सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने न्यायालय में धारा 313 के तहत अपना बयान दर्ज कराया था। कोर्ट में राहुल गांधी ने कहा था कि राजनीतिक विद्वेष के चलते उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया है और वह इस मामले में अपना साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे।

अधिवक्ता के अनुसार वादी मुकदमा भाजपा नेता विजय मिश्रा और दो गवाहों से जिरह पूरी हो चुकी है। राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने भी बताया कि न्यायालय ने आगे की बहस के लिए 12 मार्च की तारीख तय की है।

यह मामला वर्ष 2018 से जुड़ा है। हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उनका आरोप है कि 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। दिसंबर 2023 में राहुल गांधी के अदालत में पेश न होने पर उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया था। बाद में फरवरी 2024 में उन्होंने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25-25 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत दे दी थी। 26 जुलाई 2024 को राहुल गांधी ने अदालत में अपना बयान दर्ज कराते हुए खुद को निर्दोष बताया और पूरे मामले को राजनीतिक साजिश करार दिया था। इसके बाद अदालत ने वादी पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। मामले में दो गवाह भी पेश किए जा चुके हैं।

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