नासिक , अक्टूबर 30 -- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगामी महाराष्ट्र के नासिक दौरे को ध्यान में रखते हुए पुलिस आयुक्त संदीप कर्णिक ने कानून व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर पूरे नासिक पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र को प्रतिबंधित सुरक्षा क्षेत्र और 'नो ड्रोन फ्लाई जोन' घोषित कर दिया है।
यह निषेधाज्ञा महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 37(1)(सी) के तहत जारी की गई है। यह प्रतिबंध 29 अक्टूबर 2026 की मध्यरात्रि से लागू हो गया है और 31 अक्टूबर 2026 की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा।
इस अवधि के दौरान निर्दिष्ट अधिकार क्षेत्र के भीतर ड्रोन उड़ाना, हवाई फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करना और किसी भी उद्देश्य के लिए ड्रोन का उपयोग करना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। विशेष रूप से नासिक में रामकुंड, गोदावरी घाट क्षेत्र और देवमामलेदार मंदिर के आसपास ड्रोन हमलों के संभावित खतरे को देखते हुए एहतियाती सुरक्षा उपाय के तौर पर यह फैसला लिया गया है।
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