सागर , अक्टूबर 09 -- मध्यप्रदेश में सागर जिले के रहली अनुविभाग के अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकान समनापुर कला में राशन वितरण में अनियमितताएं सामने आने पर दुकान की विक्रेता सीमा दांगी और सहायक विक्रेता महीप सिंह के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। जांच में 3 लाख 20 हजार 780 रुपये के खाद्यान्न का अपयोजन पाया गया।

जांच में यह भी सामने आया कि विक्रेता और सहायक विक्रेता ने हितग्राहियों की पीओएस मशीन में प्रविष्टियां कर पर्चियां निकालीं, लेकिन उन्हें राशन वितरित करने के बजाय नकद राशि दी गई। यह कृत्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश, 2015 की विभिन्न कंडिकाओं का उल्लंघन है और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय है। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल के आदेशानुसार कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, रहली ने दोनों के विरुद्ध थाना रहली में एफआईआर दर्ज कराई है।

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