रायबरेली , अक्टूबर 21 -- उत्तर प्रदेश के रायबरेली में विधान परिषद के द्विवार्षिक निर्वाचन के मद्देनजर 22 अक्टूबर की रात 10 बजे से 23 अक्टूबर की शाम पांच बजे तक शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी। इस दौरान देशी शराब, अंग्रेजी शराब, बीयर, भांग की दुकानों, बार और थोक बिक्री के अनुज्ञापनों को भी बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट सरनीत कौर ब्रोका ने आज बुधवार को बताया कि विधान परिषद के खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र संख्या पांच और खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र संख्या छह के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से मतदान दिवस पर यह प्रतिबंध लगाया गया है।

उन्होंने बताया कि आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 59 के तहत जारी आदेश के अनुसार निर्धारित अवधि में जिले की सभी संबंधित आबकारी दुकानें और थोक अनुज्ञापन बंद रहेंगे। बंदी अवधि के लिए अनुज्ञापियों को किसी प्रकार का प्रतिफल देय नहीं होगा। संबंधित अधिकारियों और अनुज्ञापियों को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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