रायपुर , अगस्त 22 -- छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रैली, जुलूस, सार्वजनिक खेल मैदान में कार्यक्रम आयोजित करने तथा पंडाल या अन्य अस्थायी संरचना लगाने के लिए अब संबंधित नगर निगम जोन कार्यालय से पूर्व अनुमति लेनी होगी। नगर निगम ने इसके लिए सभी संबंधित जोन कमिश्नरों को अधिकृत किया है।

नगर निगम के अनुसार किसी व्यक्ति अथवा संस्था को रैली-जुलूस या सार्वजनिक स्थान पर आयोजन के लिए निर्धारित प्रारूप में कम से कम सात दिन पहले आवेदन करना होगा। आवेदन संबंधित जोन कमिश्नर कार्यालय में कार्यालयीन दिवसों में निर्धारित समय के दौरान जमा किया जा सकेगा।

आवेदन के साथ अनुविभागीय दंडाधिकारी/राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, जिला सेनानी, होमगार्ड एवं अग्निशमन विभाग तथा बिजली विभाग के कार्यपालन अभियंता या सहायक अभियंता की अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशों के तहत नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने सार्वजनिक खेल मैदान में आयोजन, पंडाल और अस्थायी संरचना से संबंधित अनुमति जारी करने के लिए संबंधित जोन कमिश्नरों को अधिकृत किया है। इसके बाद ऐसे आयोजनों की अनुमति के लिए आवेदकों को नगर निगम मुख्यालय के बजाय संबंधित जोन कार्यालय में आवेदन करना होगा।

नगर निगम ने रैली-जुलूस के बाद सफाई व्यवस्था के लिए लिए जाने वाले शुल्क में भी वृद्धि की है। मेयर इन काउंसिल की 23 सितंबर 2025 की बैठक के संकल्प और सामान्य सभा के 29 अक्टूबर 2025 के संकल्प के अनुसार अब प्रति आयोजन 1000 रुपए सफाई शुल्क लिया जाएगा। इससे पहले यह शुल्क 500 रुपए था।

निगम प्रशासन ने आयोजन करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं से निर्धारित प्रारूप में समय पर आवेदन करने तथा सभी आवश्यक एनओसी आवेदन के साथ प्रस्तुत करने की अपील की है, ताकि आयोजन के दौरान अनुमति संबंधी किसी तरह की परेशानी न हो।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित