रायपुर , अप्रैल 19 -- छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में फर्जी लोन दिलाने के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

यह कार्रवाई रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के उत्तर ज़ोन के तहत थाना पंडरी पुलिस द्वारा की गई।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, प्रार्थी कृष्णा राव की शिकायत पर अपराध क्रमांक 101/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4) एवं 61(2) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था। शिकायत में बताया गया था कि आरोपी होरीलाल पंकज और जितेश कुमार चंद्राकर ने लोन दिलाने के नाम पर नगद राशि और दस्तावेज लेकर प्रार्थी के नाम पर विभिन्न बैंकों से लगभग 27 लाख 50 हजार रुपये का लोन निकालकर धोखाधड़ी की।

मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने पहले ही आरोपी होरीलाल पंकज को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि दूसरा आरोपी फरार चल रहा था। लगातार तलाश के बाद पुलिस टीम ने फरार आरोपी जितेश कुमार चंद्राकर (32), निवासी ग्राम ओडान, थाना पलारी, जिला बलौदा बाजार, को 18 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने प्रार्थी के नाम पर वोल्टास कंपनी के दो एयर कंडीशनर और एक मोबाइल फोन फाइनेंस कराकर एवन मोबाइल दुकान में बेच दिया था।

जांच में यह भी सामने आया कि सह-आरोपी होरीलाल पंकज अपने वाहन पर बिना किसी वैध पद के पदनाम का बोर्ड लगाकर स्वयं को पदधारी व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करता था, जो भ्रामक एवं छलपूर्ण कृत्य है। इस पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 204 भी प्रकरण में जोड़ दी है।

पुलिस के अनुसार, मामले में अन्य तथ्यों की जांच जारी है और आगे की विवेचना की जा रही है।

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