रायगढ़ , अगस्त 11 -- छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में पति की हत्या के मामले में अदालत ने मंगलवार को आरोपी पत्नी और बेटे को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों (मां-बेटे) ने अगस्त 2021 में शराब के नशे में घर पहुंचे लच्छी राम सिदार की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी थी।

इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश घरघोड़ा अभिषेक शर्मा की अदालत ने दोनों आरोपियों को हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद के साथ एक-एक हजार रुपये का भी जुर्माना लगाया है।

पुलिस के अनुसार, 26 अगस्त 2021 को लैलूंगा थाना क्षेत्र के कोड़ामाई गांव के चौकीदारपारा में लच्छी राम सिदार की मौत की सूचना मिली थी। तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक आरएन साय ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। घर के भीतर लच्छी राम का शव पड़ा था और वहां खून भी मिला था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विभिन्न पहलुओं से जांच की।

विवेचना के दौरान पुलिस को पता चला कि लच्छी राम की पत्नी रुधनी सिदार और उसके बेटे परमेश्वर सिदार ने प्लास्टिक की रस्सी से उसका गला घोंटकर हत्या की थी।

पुलिस पूछताछ में रुधनी सिदार ने अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि 25 अगस्त 2021 की रात करीब आठ से नौ बजे के बीच लच्छी राम शराब के नशे में घर पहुंचा था। खाना खाने के दौरान वह पत्नी और बेटे को डांट-फटकार रहा था। इसी दौरान उसने खाना खाते हुए शौच कर दिया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया।

पुलिस के मुताबिक, गुस्से में आकर रुधनी और परमेश्वर ने प्लास्टिक की रस्सी का फंदा बनाकर लच्छी राम के गले में डाल दिया और दोनों तरफ से रस्सी खींच दी। इससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद आरोपियों ने हत्या को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की थी।

विवेचना पूरी होने के बाद तत्कालीन विवेचना अधिकारी आरएन साय ने आरोपी रुधनी सिदार और परमेश्वर सिदार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर दोनों आरोपियों को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने मृतक के आश्रितों को विधिक सेवा प्राधिकरण, रायगढ़ के माध्यम से एक लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि दिलाए जाने की भी अनुशंसा की है।

इस मामले में राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने पैरवी की।

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