चंडीगढ़ , मार्च 25 -- पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने रामपुरा फूल ब्लॉक समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों के लिए एक अप्रैल, 2026 को चुनाव कराने का आदेश दिया है।
अदालत की सुनवाई के बाद शिरोमणि अकाली दल के मुख्य प्रवक्ता एवं कानूनी सेल के अध्यक्ष एडवोकेट अर्शदीप सिंह क्लेर ने बुधवार को पत्रकारों से कहा कि रामपुरा फूल ब्लॉक समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों के चुनाव का मामला उच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए आया था। इससे पहले पंजाब सरकार ने दो बार इन चुनावों को रद्द कर दिया गया था क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास बहुमत नहीं था। माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि ये चुनाव एक अप्रैल 2026 को न्यायालय की देखरेख में कराए जाएंगे। इस उद्देश्य के लिए अदालत द्वारा एक स्वतंत्र पर्यवेक्षक (एक वकील) नियुक्त किया गया है। चुनाव पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करते हुए बठिंडा के उपायुक्त की देखरेख में आयोजित किए जाएंगे।
उच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि स्थानीय विधायकों और अन्य व्यक्तियों, जिन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है, उन्हें मतदान स्थल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एडवोकेट क्लेर ने कहा कि पिछले दो दिनों में शिरोमणि अकाली दल द्वारा दायर रिट याचिकाओं पर उच्च न्यायालय द्वारा पारित यह दूसरा ऐसा निर्देश है। इससे पहले अदालत ने बाघापुराना ब्लॉक समिति के मामले में भी इसी तरह के आदेश जारी किए थे।
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