जालंधर , मई 24 -- पंजाब में जालंधर के उपायुक्त सह-जिला चुनाव अधिकारी वरजीत वालिया ने रविवार को बताया कि जिले में नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव के लिए मतदान 26 मई को सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक होगा, जबकि मतगणना 29 मई को करवाई जाएगी।

श्री वालिया ने बताया कि मतदाता फोटो पहचान पत्र (वीपीआईसी) के अलावा राज्य चुनाव आयोग, पंजाब द्वारा 15 वैकल्पिक दस्तावेजों को भी मतदान के लिए मान्यता दी गयी है। जिन मतदाताओं के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, लेकिन जिनका नाम वार्डवार मतदाता सूची में शामिल है, वे इनमें से किसी भी दस्तावेज को दिखाकर अपना वोट डाल सकते हैं। मान्य दस्तावेजों में आधार कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटोयुक्त पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, राशन कार्ड/ ब्लू कार्ड, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय योजना के तहत जारी हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड, सांसदों और विधायकों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी यूडीआईडी कार्ड, केंद्र/राज्य सरकार, पीएसयू और पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान पत्र तथा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा छात्रों को जारी फोटो पहचान पत्र शामिल हैं।

उपायुक्त ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करवाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और सुचारु ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किये गये हैं। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे बिना किसी डर, दबाव या लालच के अधिक से अधिक संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें।

गौरतलब है कि आदमपुर, करतारपुर, नकोदर, नूरमहल और फिल्लौर नगर परिषदों तथा मेहतपुर और लोहियां खास नगर पंचायतों के कुल 99 वार्डों के लिए मतदान 26 मई को होगा।

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