पटना, सितंबर 21 -- ाज्य में आम लोगों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग द्वारा खाद्य प्रतिष्ठानों के नियमित निरीक्षण, नमूना संग्रहण एवं जांच की कार्रवाई लगातार जारी है। स्वास्थ्य सचिव-सह-खाद्य संरक्षा आयुक्त कुमार रवि के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा टीमों द्वारा विभिन्न जिलों में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता एवं खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन की जांच की जा रही है।इसी क्रम में अरवल, गोपालगंज, रोहतास, बेगूसराय, गया, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सहरसा, सारण, सीवान एवं वैशाली सहित 12 जिलों में कुल 26 निरीक्षण किए गए। 21 सितंबर 2026 तक कुल 652 खाद्य नमूने संग्रहित किए जा चुके हैं।

निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए अथवा अनुपयुक्त खाद्य सामग्री के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की गई। कार्रवाई के क्रम में दूध, पनीर एवं मिठाइयों को नष्ट कराया गया।

गया में पिंड बलूची फ्रेंचाइजी ओवन, आई. राय काशी नाथ मोड़, स्वराजपुरी रोड का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान खाद्य एवं पेय पदार्थों की नियमित जांच, पेयजल की रासायनिक जांच, किचन की स्वच्छता एवं हाइजीन तथा फूड हैंडलर्स की मेडिकल जांच से संबंधित अभिलेखों में सुधार की आवश्यकता पाई गई।

प्रतिष्ठान को एफएसएसएआई अधिनियम की धारा 32 के तहत सुधार नोटिस जारी करते हुए कमियों को दूर करने के लिए 14 दिनों का समय दिया गया है। निर्धारित अवधि में कमियों के निराकरण का प्रमाण प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में लाइसेंस निलंबित किए जाने तथा नियमानुसार आगे की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

भागलपुर के कावेरी स्वीट्स, मनाली चौक का निरीक्षण किया गया।

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