बेंगलुरु , मई 08 -- कांग्रेस नेता टी.डी. गौड़ा ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया है, जिसमें श्रृंगेरी विधानसभा क्षेत्र में डाक मतों की दोबारा गिनती का निर्देश दिया गया था और इसी गिनती की वजह से उनकी विधायक की सीट छिन गयी।
याचिका के अनुसार श्री गौड़ा ने मूल रूप से श्रृंगेरी विधानसभा सीट जीती थी। हालांकि, कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा एक चुनाव याचिका पर डाक मतों की दोबारा गिनती का आदेश दिए जाने के बाद, परिणाम भाजपा उम्मीदवार डी.एन. जीवराज के पक्ष में बदल गया, जिन्हें 52 वोटों के मामूली अंतर से विजयी घोषित किया गया।
वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने शुक्रवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के समक्ष याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध करते हुए मामला उठाया।
उल्लेख के दौरान श्री कामत ने पीठ को सूचित किया कि उच्च न्यायालय द्वारा डाक मतों की पुनर्गणना के निर्देश के बाद उनके मुवक्किल की सीट छिन गयी है। उन्होंने मामले की शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया।
मुख्य न्यायाधीश ने इन दलीलों पर ध्यान देते हुए याचिका को सोमवार, 11 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की। यह याचिका एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड साहिल भलाइक के माध्यम से दायर की गई है।
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