जयपुर , जुलाई 27 -- राजस्थान सरकार ने किसानों को प्राकृतिक आपदाओं एवं प्रतिकूल मौसम से होने वाले फसल नुकसान से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को खरीफ 2026 एवं रबी 2026-27 के दो फसल मौसम के लिए प्रदेश में लागू किया है।

केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की परिचालन मार्गदर्शिका-2023, समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों तथा राज्य स्तरीय समन्वय समिति फसल बीमा की बैठक में लिए गये निर्णयों के अनुरूप जारी अधिसूचना के तहत योजना का क्रियान्वयन राज्य के पूर्व के 41 जिलों के आधार पर किया जायेगा। योजना के तहत खरीफ मौसम में बाजरा, ज्वार, मक्का, मूंग, मोठ, ग्वार, चंवला, उड़द, अरहर, सोयाबीन, तिल, धान, कपास एवं मूंगफली सहित 14 फसलों तथा रबी मौसम में गेहूं, जौ, चना, सरसों, तारामीरा, जीरा, धनिया, ईसबगोल, मेथी, रबी मक्का एवं मसूर सहित 11 फसलों को अधिसूचित किया गया है। इन फसलों के लिए बीमा इकाई क्षेत्र तहसील एवं पटवार मंडल निर्धारित किया गया है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ऋणी, गैर-ऋणी एवं पात्र बंटाईदार किसान अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा करा सकेंगे। फसल बीमा करवाना किसानों के लिए पूर्णतः स्वैच्छिक है। ऋणी किसान यदि योजना से बाहर रहना चाहते हैं तो उन्हें खरीफ के लिए 24 जुलाई तथा रबी के लिए 24 दिसंबर तक संबंधित वित्तीय संस्था में निर्धारित घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा उन्हें योजना में सम्मिलित माना जायेगा।

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