श्रीगंगानगर , सितम्बर 02 -- राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के संगरिया के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने हेरोइन रखने के दो आरोपियों को अलग मामलों में बुधवार को दोषी करार देते हुए आठ और छह वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद आसिफ अंसारी ने अवैध रूप से हेरोइन रखने का दोषी मानते हुए अभियुक्त मनोज को आठ वर्ष और रामसिंह को छह वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ दोनों पर कुल 75 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार पुलिस ने संगरिया थाना क्षेत्र में 24 अगस्त 2020 को मनोज से 20 ग्राम हेरोइन और चार दिसम्बर 2019 को रामसिंह से चार ग्राम हेरोइन बरामद की थी।
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