भरतपुर , सितंबर 05 -- राजस्थान में धौलपुर के जिला एवं सत्र न्यायालय ने दहेज हत्या के आरोपी पति को शनिवार को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त शिवा को उसकी पत्नी पूजा की दहेज के लिये हत्या करने का दोषी मानते हुए उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार अभियुक्त शिवा ने चार मार्च 2020 को अपनी पत्नी पूजा की दहेज के लिये हत्या कर दी थी।
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