भीलवाड़ा , अगस्त 10 -- दुबई में रंगदारी मांगने और राजस्थान के भीलवाड़ा में पीड़ित की पत्नी से 40 लाख रुपये का चेक वसूलने के मामले में गिरफ्तार दो आरोपियों को सोमवार को जोधपुर उच्च न्यायालय से भी राहत नहीं मिली और दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी गयी।

सुभाष नगर थाना प्रभारी कैलाश चंद्र बिश्नोई ने बताया कि मामले में मुकेश मूंदड़ा और मोइन खान को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के अनुसार, फजले रउफ उर्फ लुत्फी और योगेश मूंदड़ा ने दुबई में मुकेश टेलर के साथ रंगदारी के लिए मारपीट की थी। इसके बाद मुकेश और मोइन ने भीलवाड़ा में उसकी पत्नी से कथित रूप से 40 लाख रुपये का चेक वसूला था।

गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों ने जमानत के लिए जोधपुर उच्च न्यायालय में अर्जी पेश की। उच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान दोनों की जमानत अर्जियां खारिज कर दीं। मामले की जांच जारी है।

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