भरतपुर , फरवरी 14 -- भारतीय क्रिकेट टीम के स्पिनर एवं अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी रवि बिश्नोई को सवाई माधोपुर जिला परिवहन अधिकारी (डीटीओ) द्वारा उनके विंटेज स्कूटर के भौतिक सत्यापन के लिए जारी नोटिस के प्रभाव और क्रियान्वयन पर राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने अंतिरम रोक लगा दी है।
परिवहन विभाग के सूत्रों ने शनिवार को बताया कि जोधपुर के बीरामी निवासी रवि बिश्नोई के विंटेज स्कूटर नंबर आर एन बाई 0056 के संबंध में सवाई माधोपुर जिला परिवहन अधिकारी ने 18 दिसंबर 2025 को नोटिस जारी करके निर्देश दिया था कि श्री विश्नोई स्कूटर का भौतिक सत्यापन करवाने के लिए सवाई माधोपुर कार्यालय में उपस्थित हों।
सूत्रों ने बताया कि बिश्नोई ने इसी नोटिस को राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में याचिका के माध्यम से चुनौती दी थी। जोधपुर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कुलदीप माथुर की एकलपीठ ने श्री विश्नोई की व्यस्तता और देश के प्रति उनके योगदान को देखते हुए परिवहन विभाग को स्कूटर के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है।
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