भीलवाड़ा , मई 12 -- राजस्थान में भीलवाड़ा की एक अदालत ने एक युवती का शारीरिक शोषण करने के आरोपी को मंगलवार को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त राहुल चारण को युवती काे डरा धमकाकर शारीरिक शोषण करने का दोषी मानते हुए उस पर 51 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार वर्ष 2018 में अभियुक्त राहुल चारण ने पीड़िता को कानूनी मदद का झांसा देकर उसे नशीला पदार्थ खिलाकर उसका यौन शोषण किया। उसके अश्लील वीडियो बनाकर उससे धन ऐंठा।
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