नयी दिल्ली , सितंबर 15 -- केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने बुकिंग के दौरान उपभोक्ताओं को अधिक भुगतान के लिए दबाव बनाने वाले भ्रामक संदेश और अनुचित तरीके अपनाने के लिए रैपिडो का संचालन करने वाली रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार सीसीपीए को रैपिडो ऐप पर अधिक पैसे देने के लिए सवारी को प्रेरित करने और मूल किराये पर चालक द्वारा सवारी स्वीकार नहीं करने जैसे संदेश मिले हैं। प्राधिकरण ने कहा है कि मूल किराया तय होने के बाद अधिक भुगतान के लिए इस तरह संदेश देना उपभोक्ता के मन में यह गलत धारणा पैदा करता है कि अतिरिक्त राशि देने से ही वाहन मिलने की संभावना है।

सीसीपीए ने रैपिडो के 'अपनी कीमत तय करें' विकल्प की भी जांच की और पाया कि कीमत बढ़ाने पर हरे रंग में अधिक सवारी मिलने की संभावना का संदेश दिखता था जबकि कीमत घटाने पर लाल या नारंगी रंग में चेतावनी दी जाती थी। कीमत बढ़ाने के लिए स्लाइडर में अधिक स्थान देने को प्राधिकरण ने उपभोक्ता के निर्णय को प्रभावित करने का प्रयास माना है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित