यमुनानगर , अगस्त 25 -- हरियाणा के यमुनानगर में जिला ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों की सुरक्षा और ऑटो चालकों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए ऑटो चालकों के लिए नयी व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत प्रत्येक ऑटो चालक का संबंधित यूनियन में पंजीकरण कराना, ऑटो पर पहचान स्टीकर लगाना और चालक का पूरा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा।
पुलिस प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल के मार्गदर्शन में ट्रैफिक थाना प्रभारी संदीप कुमार ने यमुनानगर-जगाधरी की सभी ऑटो यूनियनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में यात्रियों की सुरक्षा, चालकों की पहचान और उनकी जवाबदेही तय करने पर विस्तृत चर्चा हुई।
ट्रैफिक थाना प्रभारी ने निर्देश दिए कि प्रत्येक ऑटो स्टैंड पर वहां से संचालित होने वाले चालकों का रिकॉर्ड रखने के लिए एक रजिस्टर रखा जाए। इसमें चालक का नाम, पूरा पता, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज किया जाएगा। उन्होंने यूनियन पदाधिकारियों को यह रिकॉर्ड नियमित रूप से अपडेट करने और सुरक्षित रखने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि सभी ऑटो पर पहचान स्टीकर लगाना भी अनिवार्य होगा, जिस पर चालक का नाम, पता और मोबाइल नंबर दर्ज रहेगा। यूनियन पदाधिकारियों को अपने अधीन आने वाले सभी चालकों को इस व्यवस्था की जानकारी देकर निर्धारित समय में प्रक्रिया पूरी कराने के निर्देश दिए गए हैं।
सभी ऑटो चालकों को एक सप्ताह के भीतर संबंधित यूनियन में अपने ऑटो का पंजीकरण कराने और निर्धारित पहचान स्टीकर लगवाने का समय दिया गया है। तय समय सीमा में स्टीकर न लगाने वाले चालकों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की जाएगी।
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