मैनपुरी , सितंबर 03 -- उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में वर्ष 2020 में दर्ज पॉक्सो एक्ट के मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कारावास और 60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पुलिस के अनुसार, घिरोर थाना क्षेत्र में तीन जुलाई 2020 को मुकदमा अपराध संख्या 145/2020 धारा 363, 366, 376 भादवि तथा धारा 4(2) पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। आरोप था कि वादी की नाबालिग पुत्री को अभियुक्त बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था।
पुलिस ने बताया कि मामले की सुनवाई मैनपुरी स्थित विशेष पॉक्सो न्यायालय में हुई, जहां न्यायालय ने बलराम पुत्र सुरेंद्र निवासी नगला फूलसहाय, थाना बरनाहल, मैनपुरी को दोषसिद्ध करते हुए 20 वर्ष के कारावास और 60 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
पुलिस के मुताबिक, अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और प्रभावी पैरवी के आधार पर अभियुक्त को सजा दिलाने में सफलता मिली। मामले में एपीओ शैलेन्द्री सिंह, कोर्ट मोहर्रिर हेड कांस्टेबल पाहुल पाठक, महिला कांस्टेबल ललिता, विवेचक उपनिरीक्षक सुधीर कुमार, कोर्ट पैरोकार कांस्टेबल संजय तथा मॉनीटरिंग सेल मैनपुरी का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
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