मैनपुरी, जून 22 -- मैनपुरी जिले के थाना औंछा क्षेत्र में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के एक गंभीर मामले में विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामला थाना औंछा में वर्ष 2021 में दर्ज मामले से संबंधित है। पुलिस के अनुसार, घटना में शामिल अभियुक्त आकाश (निवासी हरिसाटी, थाना अलीगंज, एटा) और गुड्डू (निवासी कठेगरा, थाना औंछा, मैनपुरी) के खिलाफ धारा 363, 376डी, 506 भादवि एवं पॉक्सो एक्ट की सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था।

डीजीपी के निर्देशानुसार जनपद पुलिस द्वारा मामले की प्रभावी पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर एएसजे पॉक्सो कोर्ट, मैनपुरी ने दोनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया। 22 जून को अदालत ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उन पर आर्थिक दंड भी अधिरोपित किया। पुलिस की इस प्रभावी पैरवी को न्याय की दिशा में एक बड़ी सफलता माना जा रहा है।

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