मैनपुरी , मार्च 26 -- उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 7,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 9 जून 2024 को पीड़िता खेतों में पशुओं के लिए चारा लेने गई थी, तभी ग्राम पहाड़पुर निवासी आकिब हुसैन अली ने उसे जबरन मक्के के खेत में खींचकर दुष्कर्म किया। इस संबंध में थाना एलाऊ में धारा 354, 376एबी, 506 आईपीसी तथा 5एम/6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।

विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो कोर्ट) ने मेडिकल रिपोर्ट तथा धारा 161 और 164 के बयानों सहित उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया। न्यायालय ने दोषी को पांच वर्ष के कठोर कारावास के साथ 7,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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