मुरैना , जून 02 -- मध्यप्रदेश के मुरैना जिला मजिस्ट्रेट लोकेश कुमार जांगिड़ ने पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा के प्रस्ताव पर कार्रवाई करते हुए दो आदतन अपराधियों को एक वर्ष के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 3 सहपठित धारा 5 एवं 6 के अंतर्गत की गई है। दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध जिले के विभिन्न थानों में अनेक आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। जिला बदर किए गए अपराधियों में थाना सरायछोला क्षेत्र के ग्राम जैतपुर निवासी रामनिवास गुर्जर तथा ग्राम कैमरा निवासी साहब सिंह गुर्जर शामिल हैं।
आदेश के अनुसार दोनों अपराधी आगामी एक वर्ष तक मुरैना जिले सहित निकटवर्ती ग्वालियर, भिंड, श्योपुर और शिवपुरी जिलों की सीमाओं से बाहर रहेंगे। बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के उन्हें इन जिलों की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन के अनुसार यह कार्रवाई क्षेत्र में शांति, कानून-व्यवस्था और जनसुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है।
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