मुरादाबाद , सितंबर 5 -- उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के भोजपुर थाना क्षेत्र में 13 वर्षीय नाबालिग बालिका का विवाह कराने के मामले में पुलिस ने उसके पिता, पति समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह मामला पहले दिल्ली के मेहरौली थाने में जीरो एफआईआर के रूप में दर्ज हुआ था, जिसे क्षेत्राधिकार के आधार पर मुरादाबाद स्थानांतरित किया गया।

भोजपुर थाने में पांच सितंबर को दर्ज प्राथमिकी संख्या 0376 के अनुसार, पीड़िता के पिता गंभीर सिंह, पति अरुण पुत्र बनवारी तथा एक अन्य रिश्तेदार को नामजद किया गया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 65(1), पॉक्सो अधिनियम की धारा छह तथा बाल विवाह निषेध अधिनियम-2006 की धारा नौ के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक जॉनसन कुमार को सौंपी गई है।

पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि उसका विवाह 26 नवंबर 2025 को हिंदू रीति-रिवाज से कराया गया था। विवाह के समय उसके पति के पक्ष को उसकी उम्र 18 वर्ष बताई गई थी। हालांकि, उम्र से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच नहीं की गई थी। पीड़िता के अनुसार, विवाह के बाद उसके पति के साथ शारीरिक संबंध भी स्थापित हुए।

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