मुरादाबाद , सितंबर 7 -- उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में दिल्ली-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग-09 के किनारे तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय (टीएमयू) के निकट स्थित मुस्तफा मस्जिद के कथित अनधिकृत निर्माण को लेकर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (एमडीए) ने नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण ने मस्जिद प्रबंधन को 15 दिन के भीतर कथित अवैध निर्माण स्वयं हटाने का निर्देश दिया है। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं हटाए जाने पर नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर भूमि को अपने कब्जे में लेने की चेतावनी दी गई है। एमडीए के अनुसार, तीन सितंबर 2026 को मस्जिद प्रबंधन को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया गया था। प्राधिकरण के सचिव पंकज वर्मा के अनुसार, नया मुरादाबाद क्षेत्र के जोन-1, एसजेड-1 और मोहल्ला ईदगाह में निरीक्षण के दौरान करीब 300 वर्ग मीटर सरकारी भूमि पर मस्जिद का निर्माण पाए जाने का दावा किया गया है। जांच के दौरान निर्माण की स्वीकृति से संबंधित कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जा सका। उन्होंने बताया कि 20 अगस्त 2026 को कथित अनधिकृत निर्माण को चिह्नित किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27 (1) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। प्राधिकरण का कहना है कि निर्माण बिना अनुमति किया गया है और सड़क किनारे होने के कारण यातायात व्यवस्था भी प्रभावित होती है। स्थानीय लोगों के अनुसार, उक्त स्थान पर पहले एक निजी फर्म संचालित होती थी। फर्म बंद होने के बाद जमीन बेच दी गई, जबकि शेष हिस्से में मस्जिद मौजूद है।

दूसरी ओर, मस्जिद के इमाम मोहम्मद शाने अज़हरी ने बताया कि वह पिछले दो वर्षों से यहां इमामत की सेवा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मामले में अधिक जानकारी और कानूनी पैरवी के संबंध में मस्जिद के मुतवल्ली फरीद जब्बार के पुत्र जीशान ही जानकारी दे सकते हैं।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित