मुरादाबाद , जुलाई 24 -- उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में पुलिस ने गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए एक आरोपी की एक करोड़ 5 लाख 94 हजार 503 रुपये मूल्य की अवैध अचल संपत्ति कुर्क कर ली। पुलिस सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि छजलैट थाना क्षेत्र के कुचावली गांव निवासी अनिल कुमार के विरुद्ध हत्या, पॉक्सो अधिनियम समेत विभिन्न गंभीर धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर उपजिलाधिकारी (कांठ) स्निग्धा चतुर्वेदी की मौजूदगी में पुलिस ने आरोपी की अचल संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की।

उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 14(1) के तहत ग्राम चंगेरी स्थित आरोपी के नाम दर्ज कृषि भूमि को कुर्क किया गया। कुर्क की गई संपत्ति में गाटा संख्या 476 एवं 478 की 0.941567 हेक्टेयर कृषि भूमि, जिसकी अनुमानित कीमत 84 लाख 74 हजार 103 रुपये है, शामिल है।

इसके अलावा गाटा संख्या 476 के 0.320 हेक्टेयर (320 वर्गमीटर) हिस्से, जिसकी कीमत 18 लाख 88 हजार रुपये आंकी गई है, तथा गाटा संख्या 477 की 0.0664 हेक्टेयर कृषि भूमि, जिसकी अनुमानित कीमत दो लाख 32 हजार 400 रुपये है, को भी कुर्क किया गया।

पुलिस के अनुसार कुर्क की गई अचल संपत्ति का कुल मूल्य एक करोड़ 5 लाख 94 हजार 503 रुपये आंका गया है। मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित