भोपाल , सितंबर 21 -- भारत सरकार द्वारा अधिसूचित इनलैंड वेसल्स एक्ट के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन, राज्य में अंतर्देशीय जल परिवहन एवं जल पर्यटन गतिविधियों के सुव्यवस्थित विकास तथा संबंधित प्रशासनिक, तकनीकी एवं विधिक व्यवस्थाओं के परीक्षण के लिए राज्य शासन ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अंतर्विभागीय समिति का गठन किया है।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश अनुसार समिति में सचिव वित्त, परिवहन, जल संसाधन, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण,विधि एवं विधायी कार्य विभाग एवं प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम सदस्य होंगे। भार-साधक सचिव पर्यटन विभाग को सदस्य-सचिव बनाया गया है। प्रतिनिधि इनलैंड वॉटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया को विशेष आमंत्रित सदस्य नामित किया गया है।

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