मऊ , अप्रैल 10 -- उत्तर प्रदेश में मऊ के जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार यादव ने 11 साल पुराने एक मामले में तीन आरोपियों को गैर इरादतन हत्या का दोषी करार दिया और उन्हे दस-दस वर्ष के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।
पुलिस ने बताया कि 14 अप्रैल 2014 को कोपागंज थाना क्षेत्र के कोटवा कोटड़ा गांव में अम्बेडकर जयंती की तैयारी के दौरान आपसी विवाद में गौतम नामक व्यक्ति की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई थी। जिसमें अनिल, अनुज, चंद्रशेखर और सुबास द्वारा गौतम को गाली देते हुए मारपीट की गई। जिससे गौतम गंभीर रूप से घायल हो गया। उपचार के दौरान गौतम की मौत हो गई थी। इस मामले में कोपागंज थाने में गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था।
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