पटना , जनवरी 20 -- पटना के एमपी- एमएलए विशेष न्यायालय ने पूर्व उपमुख्यमंत्री स्व. सुशील कुमार मोदी की ओर से वर्ष 2017 में दायर मानहानि के मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ मनोज झा और प्रदेश प्रवक्ता चित्तरंजन गगन को दोषमुक्त करार दिया है।

यह फैसला न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार मालवीय ने दोनों अभियुक्तों की उपस्थिति में सुनाया।

यह मामला आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दर्ज किया गया था। पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने आरोप लगाया था कि राजद प्रवक्ताओं ने एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान उन पर आधारहीन और तथ्यहीन आरोप लगाकर उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने मामले पर संज्ञान लेने के बाद यह मामला एमपी- एमएलए विशेष अदालत में भेजा गया था।

एमपी- एमएलए कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों आरोपितों ने सभी आरोपों को निराधार बताया। अदालत ने यह भी माना कि परिवादी की ओर से 23 नवंबर, 2023 के बाद मामले में कोई प्रभावी पैरवी नहीं की गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने डॉ मनोज झा और चित्तरंजन गगन को दोषमुक्त करने का आदेश दिया।

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