भभुआ , अक्टूबर 07 -- बिहार के कैमूर जिले में मादक पदार्थ से जुड़े वर्ष 2019 के एक मामले में अदालत ने एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए छह माह के कारावास की सजा सुनायी है।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कैमूर जिले के भभुआ थाना कांड संख्या 414/19, दिनांक 18 जुलाई 2019 में अभियुक्त भभुआ वार्ड संख्या-08 निवासी पंकज कुमार पटेल, पिता महेंद्र सिंह को मादक एवं मनोप्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस एक्ट) की धारा 20(बी)(ii)(ए) के तहत दोषी पाया गया।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित