भरतपुर , जून 22 -- राजस्थान में धौलपुर की एक अदालत ने नशीले पदार्थ की तस्करी के आरोपी को दोषी करार देते हुए सोमवार को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी।
जिला सत्र एवं सत्र न्यायाधीश संजीव मांगो ने अभियुक्त रामकेश सिंह मीणा को नशीले पदार्थ की तस्करी करने का दोषी मानते हुए उस पर सात लाख रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने तीन जून 2019 को अभियुक्त रामकेश सिंह मीणा से 700 ग्राम अफीम और 26 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद किया था।
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