भीलवाड़ा , अगस्त 27 -- राजस्थान में भीलवाड़ा के मादक द्रव्य एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम मामलों के विशेष न्यायालय ने मादक पदार्थ की तस्करी के तीन आरोपियों को गुरुवार को दोषी करार देते हुए उन्हें 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

विशिष्ट न्यायाधीश ने अभियुक्त ईश्वर वैष्णव, श्यामलाल बलाई और मनोहर लाल को डोडा चूरा की तस्करी करने का दोषी मानते हुए प्रत्येक पर एक एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया।

मामले के अनुसार बडलियास थाना क्षेत्र में पुलिस 11 जून 2020 को एक वाहन से 84 किलो 400 ग्राम डोडाचूरा बरामद किया था। इसमें इन तीनों अभियुक्तों की लिप्तता पायी गयी थी।

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