भिण्ड , जुलाई 28 -- मध्यप्रदेश के भिण्ड देहात थाना पुलिस ने एक महिला की आत्महत्या के मामले में मर्ग जांच पूरी होने के बाद उसके पति के खिलाफ आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 108 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की है।
पुलिस के अनुसार तीन जुलाई को ग्राम बबेड़ी में 35 वर्षीय मांडवी तोमर ने अपने मायके में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। घटना के बाद भिण्ड देहात थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण फांसी लगने से दम घुटना पाया गया।
जांच के दौरान मृतका के पति, पिता, भाई, ताऊ, छोटी बहन तथा अन्य परिजनों के बयान दर्ज किए गए। पुलिस जांच में सामने आया कि करीब एक वर्ष पहले गोवा में मृतका की पहचान एंडोरी निवासी कुलदीप सिंह राजावत से हुई थी। आरोप है कि आरोपी ने महिला के सोने के आभूषण लेकर उन्हें गोवा के एक गोल्ड लोन संस्थान में गिरवी रखकर ऋण प्राप्त कर लिया और बाद में भिण्ड लौट आया।
पुलिस के अनुसार महिला कई बार अपने आभूषण वापस मांगती रही, लेकिन आरोपी उसे लगातार टालता रहा। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी के व्यवहार और कथित रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने वाली बातों के कारण महिला मानसिक तनाव में रहने लगी थी। पुलिस का कहना है कि इसी तनाव के चलते उसने आत्मघाती कदम उठाया।
भिण्ड देहात थाना प्रभारी शिवप्रताप सिंह राजावत ने बताया कि मर्ग जांच के दौरान मिले साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी कुलदीप सिंह राजावत के खिलाफ बीएनएस की धारा 108 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। मामले की विवेचना जारी है।
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