भीलवाड़ा , अक्टूबर 09 -- राजस्थान में भीलवाड़ा की जिला अदालत (महिला उत्पीड़न) ने एक महिला की हत्या करने के आरोपी को शुक्रवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने अभियुक्त आबिद को गुरगल उर्फ निर्मला की हत्या करने का दोषी मानते हुए उस पर कुल 35 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार बनेड़ा थाना क्षेत्र में 14 जुलाई 2021 को अभियुक्त आबिद ने गुरगल की रात में सोते समय धारदार हथियार से हत्या कर दी जबकि उसकी नातिन को गंभीर रूप से घायल कर दिया।
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