मुंबई , सितंबर 09 -- महाराष्ट्र सरकार ने मुसाफिरों की हिफाजत पुख्ता करने और ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं को पटरी पर लाने के मकसद से सभी एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा में दक्षता, 15 वर्ष का राज्य निवास प्रमाण पत्र (डोमिसाइल) और पुलिस चरित्र सत्यापन को अनिवार्य कर दिया गया है।
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने राज्य के प्रमुख परिवहन ऑपरेटरों के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद इस नए ढांचे की घोषणा की। गत 12 अगस्त को केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के तहत लागू इन संशोधनों का उद्देश्य सुरक्षा खामियों को दूर करना है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए, सरकार ने सभी ड्राइवरों के लिए जारी आधिकारिक बैज को लगाना अनिवार्य कर दिया है। एग्रीगेटर कंपनियों को इन नियमों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करने के लिए तीन महीने की समय-सीमा दी गई है।
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